सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध बताया. राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था.राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया. इसके साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया.सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर के बीटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. इस फैसले के बाद अब अब तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 के लिए केवल BTC डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे. प्रशिक्षित बीटीसी छात्रनेता सुनील यादव ने कहा कि आज लगभग 5 वर्षो के संघर्षों के बाद आज जीत मिली है सभी बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी का मौहल और  एक दूसरे को मिठाई व केक खिलाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया।इस दौरान रजत सिंह , सुनील यादव , विशु ,शिवम सोलंकी , रमाकांत , रोहित ,तेज प्रताप, अंगद , पवन गिरी , सुशील, शमशेर अली आदि मौजूद रहे।