गाजीपुर। पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के बैंक के भूतपूर्व प्रवर्तक राम बाबू शाण्डिल्य, भूतपूर्व सीईओ विवेक पांडेय, प्रबंध कमेटी, लेखा परीक्षक मेसर्स विजय के. शर्मा एंड कंपनी, बैंक प्रोपाइटर और संबंधित पार्टी और फर्म के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। शहर कोतवाल ने पूर्वांचल न्‍यूज डॉट काम को बताया कि इन लोगो के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी एक्‍ट में मुकदमा दर्ज है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, अपराधियो को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इस बैंक की जनपद में छह शाखाएं हैं। यहां 30 हजार ग्राहकों का 40 करोड़ से अधिक रुपया फंसा हुआ है। ऐसे में बैंक के ग्राहक अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। वे कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हालांकि पूरे प्रकरण की जानकारी होने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रिगुलेशन एक्ट 1949 की धारा-35ए एवं सहपठित धारा-56 के तहत पूर्वांचल को-आपरेटिव बैंक के सभी शाखाओं पर सभी प्रकार के जमा एवं निकासी पर रोक लगा दी गई है।