गाजीपुर,अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत बुधवार को हत्या के मामले में 3 लोगो को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 54-54 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।

इसके साथ कि अर्थदंड की राशि से 90 प्रतिशत पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी दिया। अभियोजन के अनुसार भुड़कुड़ा थाना गांव जैवहरपुर नसुल्हपुर के शनि चौहान ने 14 जुलाई 2018 को इस बात का तहरीर दिया कि रात को परसपुर चौरा निवासी विमल सिंह, मुन्ना सिंह व गोलू सिंह उसके दरवाजे पर शराब पीने के लिए पानी मागे की तभी उसका चाचा राजू चौहान ने शराब पीने से मना किया और कहा कि अपने घर जाकर शराब पीओ।

इस बात को लेकर आरोपी नाराज हो गये और गाली गलौज करते हुए तमंचा निकाल कर राजू चौहान की सिर में गोली मार दिए। गोली लगने से चाचा की हालत गंभीर हो गई। उनको लेकर वाराणसी ले गए जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।

अभियोजन की तरफ से कुल सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।