गाजीपुर! न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, गाजीपुर द्वारा विभिन्न वादों में उ0प्र0 आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(1) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बरामद गेहूं, चावल व चीनी आदि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए, उक्त बरामद व अधिग्रहितशुदा गेहूँ, चावल व चीनी आदि का विक्रय कराकर विक्रय से प्राप्त धनराशि को किमिनल मद में जमा किये जाने का आदेश दिया गया है। उक्त खाद्यान्न आदि विपणन निरीक्षक, केन्द्र- सदर, सादात, हंसराजपुर, जंगीपुर, मरदह, दिलदारनगर एवं जमानियों के सुपुर्दगी में उक्त केन्द्रों पर सुरक्षित रखा गया है। जिसकी नीलामी सम्बन्धित विपणन केन्द्रों पर निर्धारित तिथियों 28.03.2024, 02.04.2024, 03.04.2024 एवं 04.04.2024 को किया जायेगा। विक्रय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी गोविन्द कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक गाजीपुर, सदस्य/सचिव विकी समिति मो0नं0 9532546158 से सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत सूचना जिला पूर्ति कार्यालय, गाजीपुर से भी प्राप्त की जा सकता है। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने जनपद के समस्त इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे उक्त स्थानों पर रखे खाद्यान्न आदि के क्रय हेतु निर्धारित तिथियों को विक्रय स्थल पर पहुँचना सुनिश्तिच करें। खाद्यान्न क्रय करने की दशा में, क्रेता को ही आवश्यक परिवहन व्यय का भुगतान करना होगा। खाद्यान्न आदि के क्रय मूल्य का भुगतान सम्बन्धित व्यापारी को उसी दिन करना होगा।