नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जारी आदेश के अनुसार एनजीओ और उनसे संचालित स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल इत्यादि के लिए अब बैंको में नए चालू/ बचत खाता खुलवाने या पुराने खाते को संचालित रखने के लिए नीति आयोग मे पंजीकरण की यूनिक आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। बिना एनजीओ दर्पण (नीति आयोग) की यूनिक आईडी के सरकार की बहुत सारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। और साथ ही बैंको में नए खाते नहीं खोले जायेंगे और जिन खातो में एनजीओ दर्पण की यूनिक आईडी नही लगी होगी, वे खाते निष्क्रिय यानि फ्रीज कर दिए जाएंगे। वे सभी एनजीओ (ट्रस्ट, सोसायटी, सेक्शन-8/25) और उनसे संचालित स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल इत्यादि जिन्होंने अब तक एनजीओ दर्पण (नीति आयोग) में पंजीकरण नही करवाया है तो उन्हे जल्द से जल्द पंजीकरण करवा लेना चाहिए। नीति आयोग से पंजीकृत संस्थान ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों और सीएसआर फंडिंग कंपनी से जुड़कर काम कर सकते है। इस सम्बन्ध में हमने कंचन एंड सन्स कंसल्टेंट के डायरेक्टर राहुल वर्मा से बात किया तो उन्होने बताया कि नीति आयोग के अधिकृत प्लेटफॉर्म से कोई भी पंजीकरण कर सकता/ लाभ ले सकता है। पंजीकरण के सम्बन्ध में किसी को कोई भी जानकारी या पंजीकरण करवाने के लिए कंचन एंड सन्स कंसल्टेंट के कार्यालय प्रतिनिधि के मोबाइल नंबर 9795641634, 7839641634 पर भी संपर्क किया जा सकता है। जिससे आप, अपने संस्थान/ एनजीओ को सुचारु ढंग से संचालित कर सकते है।