गाजीपुर। जिले समेत पूरे देश में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो जाएंगे। इसको प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए गाजीपुर पुलिस भी लोगों को जागरूक करने के साथ ही पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित कर रही है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से लगायत अधिवक्ताओं तक में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक जुलाई से देश में तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बीएसए) लागू होगा। इसके लागू होने के अब 20 अध्यायों में 358 धाराएं ही रहेंगी। पहले भारतीय दंड संहिता 1860 में 23 अध्याय में 511 धाराएं थी। नए कानून में कई धाराओं को जोड़ा गया है तो कईयों को खत्म किया गया है। जैसे पहले मॉब लिचिंग में किसी की मौत होने पर कोई धारा नहीं थी लेकिन अब इसमें धारा बना दिया गया जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी। इसके साथ ही पुलिस जांच से लेकर मेडिकल रिपोर्ट और न्याय देने की अवधि भी तय कर दी गई है। नए कानून के तहत विदेश में रहकर अथवा रहने वाला कोई व्यक्ति यदि कोई घटना कराता है तो वह भी आरोपित बनेगा। अपराध में किसी बालक को शामिल कराने वाले को तीन से 10 वर्ष तक की सजा की व्यवस्था की गई है। एसपी ने बताया कि नए कानून के बारे में जिले के पुलिसकर्मियों से लेकर कर्मचारियों तक को शिफ्ट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही सभी पुलिस थानों पर पम्पलेट और पोस्टर लगाए जा रहे हैं। यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।