दिल्ली। हाईकोर्ट ने ED याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगाई रोक जेल से आज नहीं छूटेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने ED याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर लगाई रोक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने रोकने के लिए ईडी ने बड़ा दांव चला है. दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. अब दिल्ली हाईकोर्ट में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक रहेगी. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने रोकने के लिए ईडी ने बड़ा दांव चला है. दरअसल, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. अब दिल्ली हाईकोर्ट में जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक रहेगी. बता दें कि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी. आज वह जेल से बाहर आने वाले थे. लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है. ईडी ने केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और जमानत पर रोक लगाने की मांग की है. ईडी की ओर से एएसजी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने वकेशन जज के सामने अपने मामले को मेंशन किया. अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश होने के लिए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हाईकोर्ट में जुड़े हैं. ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक वह ईडी की याचिका पर सुनवाई न कर ले, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा. इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के जमानत पर अभी रोक रहेगी. हालांकि, अदालत ने केवल टिप्पणी की है. कोई लिखित आदेश नहीं दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की.