गाजीपुर। अब राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। उन्हें मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है।ऐसा न करने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर विवरण दर्ज कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय तय किया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश के चतुर्वेदी का शासनादेश जिले में तर सभी संबंधित विभागों के साथ ही। कोषाधिकारी को भी प्राप्त हुआ है।मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 30 जून 2024 तक का समय दिया गया था लेकिन संपत्ति दर्ज कराने का आंकड़ा नगण्य रहा। ऐसे में अब शासन ने चेतावनी दी है कि 31 जुलाई तक अगर चल और अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया गया तो कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य कर्मचारी और अधिकारी र्म देंगे अपनी संपत्ति का ब्योरा
गाजीपुर। अब राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। उन्हें मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है।ऐसा न करने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी। पोर्टल पर विवरण दर्ज कराने के लिए 31 जुलाई तक का समय तय किया गया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. देवेश के चतुर्वेदी का शासनादेश जिले में तर सभी संबंधित विभागों के साथ ही। कोषाधिकारी को भी प्राप्त हुआ है।मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का आदेश दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 30 जून 2024 तक का समय दिया गया था लेकिन संपत्ति दर्ज कराने का आंकड़ा नगण्य रहा। ऐसे में अब शासन ने चेतावनी दी है कि 31 जुलाई तक अगर चल और अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया गया तो कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी।