गाजीपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से संचालित दिव्यांगजन शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार और युवक- युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार की धनराशि दी जाती है। पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। इसके साथ ही दंपति में कोई भी आयकर दाता न हो। उन्होने बताया कि मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2023 के बाद हुआ हो। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन divvangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र, शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता तथा युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र के साथ ही वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सभी कागजात के साथ हार्डकापी कार्यालय में जमा करें।