गाजीपुर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के तहत विभाग द्वारा 20,000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह अनुदान विशेष रूप से उन गरीब व्यक्तियों के लिए है, जो अन्य पिछड़ी जाति (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) से संबंधित हैं।

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को शादी की तिथि से 3 माह पहले और 3 माह बाद तक आवेदन करने की सुविधा है। आवेदन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड, और वर और कन्या का उम्र प्रमाण पत्र शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय में और शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदक संबंधित तहसील में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने इच्छुक लाभार्थियों को सूचित किया है कि वे अपनी शादी अनुदान आवेदन पत्र को वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरते हुए समस्त वांछित दस्तावेजों सहित विकास खंड या तहसील कार्यालय में ऑनलाइन जमा करें।