गाजीपुर। उप कृषि निदेशक ने किसानों को सूचित किया है कि अब किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसानों को अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में शासन द्वारा विस्तृत आदेश जारी किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री में किसान और उनके पिता का नाम, स्वामित्व वाले गाटा संख्या, सहखातेदार होने की स्थिति में गाटा में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संख्या और ई-केवाईसी विवरण दर्ज किया जाएगा।
फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद किसानों को न केवल पी.एम. किसान सम्मान निधि, बल्कि के.सी.सी. (कृषि क्रेडिट कार्ड), फसल बीमा, एम.एस.पी. (न्यूनतम समर्थन मूल्य) और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। डिजिटल डाटा समय-समय पर अपडेट किया जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सकेगा।
इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में, 18 नवम्बर से 25 नवम्बर तक किसान स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करके फार्मर रजिस्ट्री तैयार करेंगे। इसके लिए वे वेब पोर्टल (https://upfr.agristack.gov.in) या मोबाइल ऐप (FarmerRegistry UP) का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जन सेवा केंद्रों के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
दूसरे चरण में, 25 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक स्थानीय कर्मचारियों (लेखपाल, कृषि विभाग के कर्मचारी, आदि) के माध्यम से कैंप मोड में अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी राजस्व ग्रामों में शिविर लगाकर किसानों की रजिस्ट्री तैयार की जाएगी।
पी.एम. किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री का तैयार होना अनिवार्य है।