गाज़ीपुर, संवाददाता। आगामी प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, क्रिसमस, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शासकीय एवं लोक संपत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ सामान्य जन-जीवन को शांतिपूर्ण और गतिरोध रहित बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत अब किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे और न ही कोई गैर कानूनी सभा आयोजित की जा सकेगी। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक को अपने असलहे के साथ सार्वजनिक स्थान पर विचरण करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, लाठी या बल्लम आदि लेकर नहीं चलेगा।

इस निर्णय का उद्देश्य जिले में किसी भी प्रकार की अनहोनी या विधि विरुद्ध कार्रवाई को रोकना है, ताकि आगामी त्योहारी सीजन और परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखी जा सके। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।