प्रयागराज। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अदालत न बैठने के कारण अब इस मामले की सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस मामले में यूपी सरकार पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर चुकी है। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने यूपी सरकार के जवाब पर अपना रिज्वांइडर भी कोर्ट में दाखिल किया है। अब सभी पक्षों द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपनी-अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे।

अब्बास अंसारी के खिलाफ 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट के कर्वी थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यह एफआईआर चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अवैध मुलाकात और जेल कर्मियों को धमकाने के आरोप में दर्ज की गई थी। इस मामले में अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट को चार हफ्ते के भीतर जमानत अर्जी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था, जबकि हाईकोर्ट में यह मामला पहले से लंबित था।