गाज़ीपुर। “OPERATION CONVICTION” के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप हत्या के मुकदमे में चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें सजा सुनाई गई।

19 दिसंबर 2024 को थाना नोनहरा पर पंजीकृत मुकदमा मु0अ0सं0-07/21, जिसमें धारा 302/34/341/504 भारतीय दंड संहिता और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे, के चार आरोपी दोषी पाए गए। यह आरोपी थे:

1. शहबाज हुसैन (पुत्र जमशेद),

2. कलामउद्दीन (पुत्र जमालउद्दीन),

3. निजामउद्दीन उर्फ चुन्नू (पुत्र जमालउद्दीन),

4. बबलू उर्फ शमशाद (पुत्र नसीर)।

ये सभी आरोपी ग्राम फतेहपुर अटवा, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर के निवासी हैं, और एक अन्य आरोपी बबलू उर्फ शमशाद मोहम्मदबाद थाना क्षेत्र के फतेहबाग का निवासी है।

मा. न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अभियुक्तों को निम्नलिखित सजाएं दी गईं:

धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 20,000 रुपये का अर्थदंड।

धारा 504 भारतीय दंड संहिता में सभी आरोपियों को 1 वर्ष का साधारण कारावास।

धारा 341 भारतीय दंड संहिता में सभी आरोपियों को 1 माह का कारावास।

धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त शहबाज हुसैन को 2 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड।

इस प्रभावी पैरवी और न्यायालय के निर्णय से यह साबित हुआ है कि पुलिस और अभियोजन विभाग का समर्पण और मेहनत समाज में अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है।