गाजीपुर, 16 दिसम्बर: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद गाजीपुर को 1575 युगलों का विवाह कराने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से अब तक 242 युगलों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। शेष 1333 युगलों का विवाह होना बाकी है।
इस योजना के तहत आवेदन केवल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/पोर्टल (cmsvy.upsdc.gov.in) पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन जनवरी 2025 में प्रस्तावित है।
योजना की पात्रता शर्तें:
1. कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
2. कन्या या उसके अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद होने चाहिए।
3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम ₹2,00,000 तक होनी चाहिए।
4. विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
5. कन्या अविवाहित होनी चाहिए, या विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो चुका हो, का पुनर्विवाह किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, या ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि इच्छुक और पात्र व्यक्ति cmsvy.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।