गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक श्रीमान लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अंतर्गत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप छेड़खानी/यौन उत्पीड़न के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई।
दिनांक 02.12.2024 को थाना बरेसर में पंजीकृत मु0अ0सं0-124/96 धारा 323/354 भादवि से संबंधित प्रकरण में अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र जगत सिंह, निवासी ग्राम दिलशादपुर, थाना बरेसर को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 354 भादवि के तहत 02 वर्ष की सजा और 5000/- रुपये का अर्थदण्ड, जबकि धारा 323 भादवि के तहत 06 माह की सजा और 500/- रुपये का अर्थदण्ड सुनाया।
यह सजा अभियुक्त द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण के मामलों में न्याय की महत्वपूर्ण जीत है और पुलिस द्वारा की गई निरंतर मेहनत का परिणाम है।