गाजीपुर। पुलिस के "OPERATION CONVICTION" अभियान के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की निरंतर और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप, गाजीपुर के थाना जंगीपुर में एक महत्वपूर्ण न्यायिक सफलता मिली। 20 जनवरी 2025 को, थाना जंगीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-103/1994 में अभियुक्त श्यामजीत यादव को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया। इस मामले में अभियुक्त श्यामजीत यादव पर धारा 393 और 506 भादवि के तहत आरोप लगाए गए थे।
श्यामजीत यादव, जो कि खलसापुर गांव, थाना जंगीपुर, जनपद गाजीपुर का निवासी है, को मा० न्यायालय ने दोषी ठहराया और उसे निम्नलिखित सजा सुनाई:
धारा 393 भादवि के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड।
धारा 506 भादवि के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड।
यह महत्वपूर्ण सफलता पुलिस प्रशासन की तत्परता और अभियोजन विभाग की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जिसने सुनिश्चित किया कि अपराधी को कड़ी सजा मिले। "OPERATION CONVICTION" अभियान के तहत इस प्रकार की प्रभावी पैरवी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और समाज में कानून का सम्मान बनाए रखने के लिए एक सकारात्मक संदेश भेजता है। यह कदम यह भी दर्शाता है कि अपराधियों के खिलाफ न्यायिक प्रणाली में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी।