गाजीपुर। पुलिस के "OPERATION CONVICTION" अभियान के तहत पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से गाजीपुर के थाना दुल्लहपुर में एक महत्वपूर्ण न्यायिक सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 06 जनवरी 2025 को, थाना दुल्लहपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-247/2014, जिसमें अभियुक्तगण हरिकेश राम और श्रवण कुमार के खिलाफ धारा 354, 506 और 342 भादवि के तहत आरोप थे, उनके खिलाफ न्यायालय ने सजा सुनाई।
अभियुक्तगण हरिकेश राम (पुत्र श्री किशुन राम) निवासी बहरामपुर थाना मरदह और श्रवण कुमार (पुत्र बसडू यादव) निवासी बहलोलपुर थाना दुल्लहपुर, दोनों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने हरिकेश राम और श्रवण कुमार को निम्नलिखित सजा से दंडित किया:
धारा 354 भादवि के तहत 02 वर्ष का साधारण कारावास और 7000/- रुपये जुर्माना।
धारा 506 भादवि के तहत 01 वर्ष का साधारण कारावास और 7000/- रुपये जुर्माना।
धारा 342 भादवि के तहत 06 माह का साधारण कारावास और 1000/- रुपये अर्थदंड।
इस सफल पैरवी के बाद, स्थानीय पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका के संयुक्त प्रयासों से न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई, जिससे समाज में कानून का डर और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश गया। "OPERATION CONVICTION" अभियान का यह परिणाम पुलिस की तत्परता और कानून के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।