भांवरकोल/गाज़ीपुर। स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी पप्पू उर्फ अली अहमद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर डुगडुगी बजाकर नोटिस चस्पा किया। यह कार्रवाई अदालत के आदेश पर की गई, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इस मामले में गाजीपुर की एसटी एससी/गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी के घर मुनादी कराई और धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा किया।


पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी पप्पू उर्फ अली अहमद का नाम करीमुद्दीनपुर थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में था। आरोपी काफी समय से फरार था और पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन वह हर बार पुलिस से बच निकला। थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी का ठिकाना आजमगढ़ के रसूलपुर व्यवहरा गांव में था, जहां उसके खिलाफ नोटिस चस्पा किया गया।

गाजीपुर की एसटी एससी/गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि आरोपी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया, तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी को आत्मसमर्पण करने का आखिरी मौका दिया है, ताकि उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सके और कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके।

पुलिस की यह सख्ती दर्शाती है कि वह गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। आरोपी के खिलाफ जारी इस नोटिस के बाद, यह उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही पकड़ा जाएगा और उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।

अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस उसके विभिन्न ठिकानों पर निगरानी रखे हुए है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।