गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी उमेश कुमार उपाध्याय ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति नजदीक है, इसलिए सभी विभागाध्यक्षों को शासन के निर्देश पर आवंटित धनराशि का उपयोग 15 मार्च 2025 तक या इसके बाद निर्धारित अवधि तक आहरण और वितरण के लिए कोषागर बिल प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है। 31 मार्च 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद यदि आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं होता है, तो वह राशि वापस कर दी जाएगी।
उमेश कुमार उपाध्याय ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे शासन द्वारा जारी धनराशि का उपयोग निर्धारित अवधि तक विकास कार्यों पर करें। ऐसा न होने पर आवंटित राशि खर्च नहीं की जा सकेगी और उसे वापस करना पड़ेगा।
महत्वपूर्ण सूचना
विभागीय अधिकारियों को यह समझाया गया है कि वे समय सीमा के भीतर धनराशि का उपयोग सुनिश्चित करें, ताकि शासन द्वारा जारी की गई निधि का सही तरीके से उपयोग हो सके।