गाजीपुर, 17 अप्रैल 2025: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपत्तियों के लिए प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। योजना के अनुसार, यदि दंपत्ति में युवक दिव्यांग है तो 15,000 रुपये, युवती दिव्यांग है तो 20,000 रुपये, और दोनों दिव्यांग हैं तो 35,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। 

- शादी के समय युवक की आयु 21 से 45 वर्ष और युवती की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- दंपत्ति में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या अधिक होनी चाहिए।

- योजना का लाभ उन दंपत्तियों को मिलेगा, जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2025-26 में हुआ हो।

इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

- दंपत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो (दिव्यांगता प्रदर्शित)

- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र/शादी कार्ड

- आय और जाति प्रमाण पत्र

- आयु प्रमाण पत्र (जन्म तिथि अंकित)

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र

- राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता विवरण

- अधिवास प्रमाण पत्र

- आधार कार्ड की छाया प्रति

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी और सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय (विकास भवन, कमरा नं. 43) में जमा करानी होगी। 

दंपत्ति किसी भी कार्यदिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, गाजीपुर से संपर्क कर सकते हैं। यह योजना दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।